सूरजपुर/  कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के द्वारा आदेश जारी कर छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छ0ग0 आबकारी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2023-24 नियम क्रमांक 16.1 के अनुसार 02 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार 02 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) में एक दिवस का शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त तिथि को जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।

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